भारत में जीएसटी रिफंड सुधारों की शुरुआत, व्यापक कानूनी बदलाव अप्रैल 2027 तक लक्षित

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India Begins GST Refund Reforms, With Wider Legal Changes Targeted for April 2027

नवंबर के बदलावों में कारोबार की नकदी का प्रवाह प्राथमिकता

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों का भारत का पहला चरण 1 नवंबर, 2026 से लागू होगा। इसके तहत अंतरिम रिफंड तक पहुंच बढ़ेगी और छोटे निर्यात रिफंड दावों का रास्ता खुलेगा। गिरफ्तारी की शक्तियों, अभियोजन, जुर्मानों और टैक्स क्रेडिट नियमों से जुड़ा व्यापक पैकेज 1 अप्रैल, 2027 तक लाने का लक्ष्य है। यह केंद्र और राज्यों के जीएसटी कानूनों में बदलाव पर निर्भर करेगा।

विषय-सूची
  1. नवंबर के बदलावों में कारोबार की नकदी का प्रवाह प्राथमिकता
  2. निर्माताओं को 90% रिफंड जल्दी कैसे मिल सकता है
  3. छोटे निर्यात रिफंड के लिए विशेष छूट
  4. रिफंड कितनी जल्दी मिलेंगे?
  5. छोटे कारोबारों के लिए जल्दी भुगतान का मतलब
  6. धोखाधड़ी के आरोपों में सबूत बताना होगा
  7. गिरफ्तारी और अभियोजन में बदलाव के लिए कानून जरूरी
  8. छोटे नोटिस और कम जुर्माने प्रस्तावित
  9. पंजीकरण और छूट के नियम रोजमर्रा की अड़चनें घटाएंगे
  10. क्रेडिट और निर्यात सुधार 2027 तक जारी
  11. कार्यान्वयन का कैलेंडर
  12. मुख्य बातें

26 अक्टूबर की अधिसूचना संख्या 03/2026-केंद्रीय कर के तहत वित्त अधिनियम, 2026 की धारा 155 लागू होगी। इससे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धाराओं 54(6) और 54(14) में संशोधन होगा। उलटी शुल्क संरचना से प्रभावित पात्र कारोबारों को अपने रिफंड का 90% तक अंतरिम रूप से मिल सकेगा। साथ ही, कुछ निर्यात रिफंड के लिए 1,000 रुपये की न्यूनतम सीमा में छूट दी जाएगी।

ये कदम 8 अक्टूबर को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक के बाद उठाए गए हैं। केंद्र सरकार और राज्यों के मंत्रियों वाली परिषद ने जीएसटी दरों में बदलाव के बजाय रिफंड, प्रवर्तन और रोजमर्रा के अनुपालन पर ध्यान दिया।

निर्माताओं, छोटे निर्यातकों, वितरकों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले विक्रेताओं को अलग-अलग तरह से लाभ मिल सकता है। रिफंड जल्दी मिलने से वेतन या कच्चे माल के लिए धन उपलब्ध हो सकता है, जबकि पंजीकरण और छूट के स्पष्ट नियम कागजी कार्रवाई घटा सकते हैं।

कार्यान्वयन कई चरणों में होगा। प्रशासनिक निर्देशों में परिपत्रों और अधिसूचनाओं के जरिये बदलाव हो सकते हैं, जबकि कानून में शामिल प्रावधानों के लिए संशोधन जरूरी हैं। तकनीक भी अहम है: अधिकारियों ने कहा कि 1 नवंबर के बाद जहां प्रणालियां तैयार होंगी, वहां स्वचालन शुरू होगा। यह नई रिफंड अर्जियों पर लागू होगा, पहले से लंबित अर्जियों पर नहीं।

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निर्माताओं को 90% रिफंड जल्दी कैसे मिल सकता है

उलटी शुल्क संरचना तब बनती है जब कारोबार में इस्तेमाल होने वाले इनपुट पर जीएसटी दर तैयार उत्पाद की दर से अधिक होती है। उदाहरण के लिए, कोई निर्माता कच्चे माल पर 18% जीएसटी दे सकता है, जबकि बेची जाने वाली वस्तुओं पर 5% जीएसटी वसूलता है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के तहत कारोबार खरीद पर चुकाए गए पात्र जीएसटी को बिक्री पर देय जीएसटी के विरुद्ध समायोजित कर सकता है। जब जमा हुआ क्रेडिट कारोबार की उपयोग क्षमता से अधिक हो जाता है, तो रकम उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में अटकी रहती है। पात्र कारोबार लागू नियमों के अधीन धारा 54(3) के तहत रिफंड मांग सकते हैं।

नवंबर के संशोधन से इस अंतर के कारण किए गए पात्र दावों पर 90% तक अंतरिम रिफंड की सुविधा बढ़ेगी। अंतरिम का मतलब है कि अंतिम रिफंड निर्णय से पहले पात्र रकम का अधिकांश हिस्सा जारी किया जा सकता है। यह सुविधा निर्धारित शर्तों और जोखिम आकलन पर निर्भर करेगी।

निर्दिष्ट परिस्थितियों में पात्र शून्य-दर आपूर्ति करने वाले निर्यातकों को पहले से ही अंतरिम रिफंड की सुविधा मिलती थी। उलटी शुल्क संरचना के पात्र दावों तक यह सुविधा बढ़ने से निर्माताओं को रकम जल्दी वापस पाने का एक और रास्ता मिलेगा।

रिफंड मिलने की गति और रिफंड की पात्रता पैकेज के अलग-अलग पहलू हैं। परिषद ने उलटी शुल्क संरचना वाले कारोबारों के इनपुट सेवाओं पर जमा क्रेडिट को भी रिफंड में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। पात्र क्रेडिट के लिए 1 नवंबर, 2026 को प्रस्तावित शुरुआती तारीख माना गया है। इसके लिए संबंधित कानूनी बदलाव और शर्तें जरूरी होंगी।

छोटे निर्यात रिफंड के लिए विशेष छूट

धारा 54(14) के तहत आम तौर पर 1,000 रुपये से कम के जीएसटी रिफंड का भुगतान नहीं होता। नवंबर के संशोधन में भारत से कर चुकाकर निर्यात किए गए सामान के लिए छूट दी गई है।

इसलिए 750 रुपये के रिफंड का पात्र निर्यातक लागू प्रक्रियाओं के अधीन उस रकम का दावा कर सकता है। डाक या कुरियर के जरिये सामान भेजने वाले छोटे कारोबारों के लिए यह खास तौर पर उपयोगी हो सकता है, क्योंकि हर लेनदेन पर रिफंड की रकम कम हो सकती है।

जिन अन्य रिफंड श्रेणियों में कानून 1,000 रुपये की न्यूनतम सीमा रखता है, उनमें यह लागू रहेगी। नई छूट खास तौर पर कर चुकाकर किए गए वस्तुओं के निर्यात से जुड़ी है।

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रिफंड कितनी जल्दी मिलेंगे?

धारा 54 के तहत पूरा आवेदन मिलने के 60 दिनों के भीतर रिफंड दावों पर कार्रवाई का ढांचा है। मौजूदा व्यवस्था में पावती की अवधि 15 दिन है। पावती मिलने का मतलब है कि आवेदन आगे बढ़ सकता है; कमी-पत्र में आवेदक को बताया जाता है कि क्या सुधारना है।

सुधार पैकेज में पावती या कमी की सूचना देने की अवधि 15 से घटाकर 10 दिन करने का लक्ष्य है। सरकारी अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) में 10 दिन की अवधि बताई गई है, जबकि कार्यान्वयन से जुड़े विवरणों में मौजूदा 15 दिन की व्यवस्था का भी उल्लेख है। तेज प्रक्रिया के हर चरण की सटीक शुरुआती तारीख तय नहीं की गई है।

परिषद ने पावती के तीन कार्यदिवस के भीतर पात्र दावों का 90% जारी करने का आदेश देने का भी प्रस्ताव किया है; पहले यह अवधि सात दिन थी। जोखिम की पहचान और आकलन के बाद शून्य-दर आपूर्ति और उलटी शुल्क संरचना से जुड़े निर्दिष्ट दावों को स्वतः अंतरिम मंजूरी दी जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में अतिरिक्त शेष राशि के रिफंड को कर अधिकारी के हस्तक्षेप के बिना स्वतः मंजूरी देने का इरादा है। इस खाते में कर भुगतान के लिए जमा धन होता है, जबकि क्रेडिट खाते में खरीद पर चुकाए गए पात्र कर दर्ज होते हैं।

ट्राइलीगल के जीएसटी सुधार विश्लेषण में स्वचालन के दो प्रस्तावित चरण बताए गए हैं: पहले, नकद शेष और अंतरिम दावों का तेज निपटान; बाद में, सिस्टम जांच के बाद अंतिम मंजूरी का स्वचालन। पात्र निर्यात दावों में शेष रकम जारी करने से पहले बकाया देनदारियां समायोजित की जा सकती हैं।

छोटे कारोबारों के लिए जल्दी भुगतान का मतलब

फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने कहा कि जीएसटी रिफंड में देरी के कारण मुनाफे में चल रहे कारोबारों को भी रोजमर्रा के खर्चों के लिए उधार लेना पड़ सकता है। निर्यातक विदेशी ग्राहकों से भुगतान का इंतजार करते हुए कच्चे माल और उत्पादन का खर्च पहले ही उठा रहे हो सकते हैं।

फेडरेशन ने 10 लाख रुपये के रिफंड का उदाहरण देकर वित्तपोषण लागत समझाई। सालाना 12% ब्याज दर पर यह रकम 60 दिन पहले मिलने से करीब 19,700 रुपये का ब्याज बच सकता है।

जल्दी भुगतान से अगले उत्पादन चक्र या अतिरिक्त ऑर्डर के लिए भी धन उपलब्ध हो सकता है। इसका व्यावहारिक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि आवेदन सिस्टम में कितनी कुशलता से आगे बढ़ते हैं, जोखिम आकलन कैसे होता है और मंजूर रकम कारोबारों तक कब पहुंचती है।

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, 2024-25 में निर्यात करने वाले एमएसएमई की संख्या 173,350 थी। वास्तव में जीएसटी रिफंड का दावा करने वाले एमएसएमई की संख्या तय नहीं है। उलटी शुल्क संरचना के कारण रिफंड मांगने वाले कारोबार निर्यातक उद्यमों के दायरे से बाहर की एक अलग श्रेणी भी हैं।

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धोखाधड़ी के आरोपों में सबूत बताना होगा

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि धोखाधड़ी, जानबूझकर गलतबयानी या तथ्य छिपाने से जुड़े कर मांग के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 74(1) या 74A(5)(ii) का इस्तेमाल करने से पहले कर चोरी की मंशा स्थापित करें।

अप्रत्यक्ष करों का प्रशासन करने वाले केंद्रीय प्राधिकरण सीबीआईसी ने कहा कि जांच में आरोपित आचरण के ठोस सबूत मिलने चाहिए। उसके परिपत्र के अनुसार, ये सबूत कारण बताओ नोटिस में भी होने चाहिए। इस दस्तावेज में प्रस्तावित मांग का आधार बताया जाता है और करदाता से जवाब मांगा जाता है।

"तदनुसार, इन प्रावधानों का इस्तेमाल केवल तभी किया जा सकता है जब जांच में ऐसे आचरण के ठोस सबूत सामने आएं। इन सबूतों को एससीएन (कारण बताओ नोटिस) में भी स्पष्ट रूप से दर्ज करना होगा," सीबीआईसी ने कहा।

जांच करने वाले अधिकारी विसंगतियों को समझने के लिए रिकॉर्ड की पड़ताल करते हैं। परिपत्र के अनुसार, धोखाधड़ी संबंधी प्रावधान लागू करने के लिए कर देनदारी से बचने या उसे घटाने के मकसद से किए गए जानबूझकर आचरण के विशिष्ट सबूत जरूरी हैं।

रिटर्न या अन्य दस्तावेज में जरूरी जानकारी रोकना, या अधिकारियों की ओर से खास तौर पर मांगी गई जानकारी न देना, तथ्य छिपाने में शामिल है। सीबीआईसी ने कहा कि धोखाधड़ी संबंधी प्रावधान लागू करने के लिए यह चूक जानबूझकर की गई होनी चाहिए।

दांव पर लगी रकम काफी बड़ी है। संबंधित प्रावधानों के तहत जुर्माना कर की रकम का 15% से 100% तक हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि नोटिस के मुकाबले भुगतान कब किया गया। परिपत्र में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उन फैसलों का हवाला है, जिनके मुताबिक नोटिस में धोखाधड़ी या जानबूझकर तथ्य छिपाने के आरोप का आधार स्पष्ट करना जरूरी है।

गिरफ्तारी और अभियोजन में बदलाव के लिए कानून जरूरी

परिषद ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 हटाने की सिफारिश की है। यह धारा आयुक्त को गिरफ्तारी की मंजूरी देने का अधिकार देती है। यह बदलाव 1 अप्रैल, 2027 तक लक्षित व्यापक विधायी कार्यक्रम का हिस्सा है।

अभियोजन की प्रस्तावित सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये की जाएगी, यानी पांच गुना। ट्राइलीगल के मुताबिक, 1 सितंबर, 2022 के सीबीआईसी निर्देश संख्या 04/2022-23 ने निर्दिष्ट मामलों में प्रशासनिक तौर पर पहले ही 5 करोड़ रुपये की सीमा लागू की थी। कुछ आदतन अपराधियों और गिरफ्तारी के मामलों समेत कुछ अपवाद भी थे। प्रस्तावित संशोधन इस सीमा को कानून में शामिल करेगा।

अन्य सिफारिशों के तहत धारा 132 के अपराधों का दायरा सीमित किया जाएगा, न्यूनतम अनिवार्य कारावास हटेगा और अदालतों को कारावास, जुर्माना या दोनों में से कोई सजा देने की अनुमति होगी। 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक की रकम के मामलों में प्रस्तावित अधिकतम कारावास पांच साल से घटाकर दो साल किया जाएगा। 10 करोड़ रुपये से अधिक की रकम के लिए अधिकतम सजा पांच साल ही रहेगी।

अधिकारियों ने कहा कि गिरफ्तारी संबंधी बदलाव भावी मामलों पर लागू होंगे और पहले की गिरफ्तारियों पर असर नहीं डालेंगे। अंतरिम मार्गदर्शन पर विचार जारी था, लेकिन कोई अंतिम फैसला घोषित नहीं हुआ। जांच, तलाशी, कर की वसूली और अभियोजन लागू कानूनी ढांचे के तहत जारी रहेंगे।

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छोटे नोटिस और कम जुर्माने प्रस्तावित

प्रस्तावित 10,000 रुपये की न्यूनतम सीमा से छोटी रकम वाले कारण बताओ नोटिस सीमित होंगे। परिषद की सिफारिश के अनुसार, यह सीमा केंद्रीय जीएसटी, राज्य या केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी, एकीकृत जीएसटी और उपकर में शामिल कुल कर के आधार पर तय होगी।

प्रस्ताव के तहत इस रकम से कम के लंबित नोटिसों और अपीलों का फैसला भी ऐसे किया जा सकेगा, मानो जारी होने के समय ही यह सीमा लागू थी। मौजूदा मामलों पर इसका असर लागू किए गए प्रावधानों पर निर्भर करेगा।

धोखाधड़ी रहित मामलों में परिषद ने निर्णयन आदेश के बाद निर्धारित अवधि में कर और ब्याज चुकाने पर जुर्माना घटाकर 5% करने का प्रस्ताव किया है। धारा 73 के तहत यह अवधि 30 दिन और धारा 74A के तहत 60 दिन होगी। ऐसे मामलों में 10,000 रुपये का न्यूनतम जुर्माना हटा दिया जाएगा।

धारा 125 के तहत सामान्य अधिकतम जुर्माना 25,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये किया जाएगा। यह धारा वहां लागू होती है जहां कोई विशिष्ट जुर्माना निर्धारित नहीं है। केवल जुर्माने से जुड़ी अपीलों के लिए 40 करोड़ रुपये की अग्रिम जमा सीमा प्रस्तावित है, जिसमें केंद्रीय और राज्य या केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी का हिस्सा बराबर होगा।

एक अन्य सिफारिश से कई वित्तीय वर्षों को शामिल करने वाले नोटिसों को वैधता मिलेगी। यह मुद्दा मुकदमेबाजी के तहत है। इसमें Rolmat LLP बनाम भारत संघ, रिट याचिका संख्या 16848/2025 शामिल है। 17 अप्रैल, 2026 के आदेश में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुद्दे को बड़ी पीठ के पास भेजा था। ट्राइलीगल के विश्लेषण के अनुसार, पीठ का गठन लंबित था।

पंजीकरण और छूट के नियम रोजमर्रा की अड़चनें घटाएंगे

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले छोटे विक्रेताओं को प्रस्तावित विकल्प मिलेगा कि वे उन राज्यों में प्लेटफॉर्म के गोदाम को अपना कारोबार का मुख्य स्थान घोषित कर सकें जहां उनकी अपनी भौतिक मौजूदगी नहीं है।

यह व्यवस्था उन विक्रेताओं के लिए है जो प्रति माह 2.5 लाख रुपये तक का इनपुट टैक्स क्रेडिट आगे देते हैं। एक राज्य में वास्तविक मौजूदगी, भौतिक सत्यापन और आधार प्रमाणीकरण जरूरी होगा। बताई गई शर्तों के तहत अन्य राज्यों में पंजीकरण के लिए प्लेटफॉर्म की सहमति आवश्यक होगी।

अधिकारियों का अनुमान है कि इस उपाय से करीब 950,000 छोटे विक्रेताओं को राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिल सकती है। विक्रेता हर उस राज्य में अलग कार्यालय खोले बिना ग्राहकों के नजदीक सामान रख सकेगा जहां प्लेटफॉर्म का भंडार मौजूद है।

पंजीकरण फॉर्म जीएसटी आरईजी-01 में दस्तावेजों के विकल्प अधिक स्पष्ट करने का भी प्रस्ताव है। इसे निर्धारित सूचना आवश्यकताओं और पोर्टल पर नेविगेशन टूल से समर्थन मिलेगा। परिषद ने निर्दिष्ट पात्र आवेदकों के लिए तीन कार्यदिवस के भीतर पंजीकरण और पंजीकरण विवरण में कई सामान्य बदलावों की स्वतः मंजूरी का प्रस्ताव रखा है।

नवंबर का पैकेज बिक्री के बाद दी जाने वाली छूट और उससे जुड़े क्रेडिट नोटों पर भी ध्यान देता है। क्रेडिट नोट में पहले के चालान की रकम में कमी दर्ज की जाती है। अधिक स्पष्ट नियमों से वितरकों और खुदरा विक्रेताओं को छूट, चालान और कर रिकॉर्ड का मिलान करने में मदद मिलेगी।

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क्रेडिट और निर्यात सुधार 2027 तक जारी

परिषद ने कर्मचारी स्वास्थ्य और जीवन बीमा, आउटडोर कैटरिंग, दूरसंचार टावरों, कारखाने के परिसर से बाहर की पाइपलाइन और मुफ्त नमूनों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की पाबंदियां हटाने का प्रस्ताव दिया है। कानून के तहत नष्ट या खाते से हटाना जरूरी होने वाले कुछ खराब हो चुके स्टॉक पर भी अंतिम शर्तों के अधीन राहत मिलेगी।

प्रस्तावित ढांचे के तहत 1 अप्रैल, 2027 या उसके बाद हासिल पात्र पूंजीगत वस्तुओं पर जमा क्रेडिट रिफंड योग्य होगा। रिफंड 60 महीनों में दिया जाएगा। पैकेज में कुछ रिफंड गणनाओं के लिए निर्यात कारोबार को समान घरेलू आपूर्तियों के मूल्य के 1.5 गुना तक सीमित रखने वाली पाबंदी हटाने का भी प्रस्ताव है।

बिचौलिया सेवाएं भी एक अहम विषय हैं। पहले चरण में आपूर्ति का स्थान बिचौलिये के स्थान से बदलकर सेवा प्राप्त करने वाले के स्थान पर लाने का प्रस्ताव है। जीएसटी के लिहाज से सेवा कहां दी गई मानी जाएगी, यह नियम तय करता है। इससे यह प्रभावित हो सकता है कि विदेशी ग्राहक को दी गई सेवा निर्यात मानी जाएगी या नहीं।

अलग सिफारिशों के तहत विदेश स्थित शाखाओं को या उनके माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं के लिए निर्यात का दायरा बढ़ाया जाएगा। प्राप्तकर्ता की ओर से भौतिक रूप से उपलब्ध कराई गई वस्तुओं पर की जाने वाली निर्दिष्ट सेवाओं के लिए आपूर्ति का स्थान भी बदलेगा। निर्यात का दर्जा अन्य लागू शर्तों पर निर्भर रहेगा।

अप्रैल 2027 से प्रस्तावित रिटर्न बदलावों में बिक्री घोषणाओं, कर भुगतान रिटर्न और खरीद क्रेडिट रिकॉर्ड के बीच अंतर के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था शामिल है। अन्य प्रस्तावों का मकसद सुधार की समय-सीमाएं एकसमान करना और क्रेडिट रोकने से पहले कारोबारों को अपना पक्ष रखने का अवसर देना है।

सिद्धांत रूप में 5 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले उन पात्र व्यवसायों के लिए वैकल्पिक वार्षिक रिटर्न मंजूर किया गया है, जो केवल उपभोक्ताओं को बेचते हैं। उन्हें तिमाही आधार पर कर का भुगतान करना होगा। इसका विस्तृत ढांचा परिषद की बाद की बैठक में तय होना था। प्रस्तावित परिवहन सुधारों के तहत वाहन रोकने की कार्रवाई को विशेष खुफिया सूचना तक सीमित किया जाएगा और वरिष्ठ अधिकारी की मंजूरी जरूरी होगी। वित्त वर्ष 2027-28 से अधिकारियों के सीधे संपर्क के बिना प्रशासन का प्रस्ताव है।

कार्यान्वयन का कैलेंडर

कारोबारों को परिषद के फैसलों, अधिसूचनाओं, सिस्टम बदलावों और विधायी संशोधनों के कई चरणों से गुजरना होगा। प्रमुख तारीखें हैं:

  • 8 अक्टूबर, 2026: जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में रिफंड, पंजीकरण, क्रेडिट, प्रवर्तन और रिटर्न से जुड़े सुधारों की सिफारिश की गई।
  • 26 अक्टूबर, 2026: अधिसूचना संख्या 03/2026-केंद्रीय कर में वित्त अधिनियम, 2026 की धारा 155 लागू होने की तारीख तय की गई।
  • 1 नवंबर, 2026: निर्दिष्ट रिफंड संशोधन लागू होंगे। इसी के साथ चरणबद्ध प्रशासनिक कार्यान्वयन शुरू होगा।
  • 1 अप्रैल, 2027: व्यापक कानूनी बदलावों के लिए लक्षित तारीख। विस्तारित रिफंड ढांचे के तहत पात्र पूंजीगत वस्तुओं के क्रेडिट की प्रस्तावित शुरुआती तारीख भी यही है।
  • वित्त वर्ष 2027-28: अधिकारियों के सीधे संपर्क के बिना प्रशासन का प्रस्ताव है।

तत्काल बदलाव रिफंड तक पहुंच और सरल प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। व्यापक बदलाव संसद, राज्य विधानसभाओं और नए नियमों को रोजमर्रा के कामकाज में लागू करने के लिए जरूरी तकनीक पर निर्भर करेगा।

मुख्य बातें

  • उलटी शुल्क संरचना वाले पात्र कारोबारों को शर्तों और जोखिम आकलन के अधीन 90% तक अंतरिम रिफंड मिलेगा।
  • 1,000 रुपये की न्यूनतम रिफंड सीमा से छूट कर चुकाकर निर्यात किए गए सामान पर लागू होगी।
  • नई अर्जियों के लिए चरणों में रिफंड स्वचालन शुरू किया जा रहा है।
  • निर्दिष्ट धोखाधड़ी प्रावधानों के तहत कार्रवाई से पहले सीबीआईसी अधिकारियों को कर चोरी की मंशा के सबूत पेश करने होंगे।
  • गिरफ्तारी की शक्तियों, अभियोजन सीमा और जुर्मानों में बदलाव के लिए कानून जरूरी है। इसके लिए 1 अप्रैल, 2027 लक्ष्य तारीख है।
  • पंजीकरण, टैक्स क्रेडिट और निर्यात से जुड़े प्रस्ताव लागत घटा सकते हैं। पात्रता अंतिम नियमों से तय होगी।
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