युवा उद्यमियों के लिए नवंबर में आवेदन का अवसर
बांग्लादेश बैंक ने 56 जिलों में UDYOG कार्यक्रम के लिए आवेदन शुरू किए हैं। इसके तहत चुने गए युवा उद्यमियों को कुल Tk20 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें Tk10 लाख तक का ऋण और इतनी ही राशि का अनुदान शामिल है। दोनों हिस्सों का भुगतान एक ही बार में साथ किया जाएगा।
विषय-सूची
आवेदन 1 नवंबर से 30 नवंबर, 2026 तक किए जा सकते हैं। आवेदकों को निर्धारित फॉर्म भरकर उस उपजिला में किसी भी अनुसूचित बैंक की शाखा में जमा करना होगा, जहां वे स्थायी निवासी हैं। उपजिला, जिले से नीचे की प्रशासनिक इकाई होती है।
यह विस्तार आठ जिलों में आवेदन के पहले चरण के बाद किया गया है। वहां 16 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच 64 उपजिलों से 18,444 आवेदन मिले थे। इन आवेदनों की जांच चल रही है और उद्यमियों का चयन किया जा रहा है।
बांग्लादेश बैंक के इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर प्रतिभाशाली युवाओं की पहचान करना, उनके कारोबारी प्रस्तावों का आकलन करना और चुने गए लोगों के लिए वित्तपोषण की व्यवस्था करना है। इसके घोषित लक्ष्य नए व्यवसाय स्थापित करने में मदद देना, रोजगार पैदा करना और देश के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों से बाहर आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करना है।
कौन आवेदन कर सकता है?
UDYOG के पात्रता नियमों के अनुसार, आवेदन की अंतिम तारीख को आवेदक की उम्र 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और वह उसी उपजिले का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां आवेदन किया जा रहा है। निवास संबंधी इस शर्त से कार्यक्रम का स्थानीय दायरा तय होता है: आवेदन उन जगहों के आधार पर व्यवस्थित किए गए हैं जहां युवा उद्यमी रहते हैं।
आवेदक के पास अपनी कारोबारी पहल, कोई व्यावसायिक विचार या नया व्यवसाय स्थापित करने की यथार्थवादी योजना होनी चाहिए। आवेदन के लिए केवल एक यथार्थवादी व्यावसायिक विचार भी पर्याप्त है। जिसने पहले कारोबारी गतिविधियों के लिए किसी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण लिया हो, जिसे किसी बैंक या वित्तीय संस्था ने ऋण चूककर्ता घोषित किया हो, या जो सरकारी, अर्ध-सरकारी अथवा स्वायत्त संस्था में काम करता हो, वह इस कार्यक्रम के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं है।
नवंबर का चरण शुरुआती आठ जिलों को छोड़कर बाकी 56 जिलों के सभी उपजिलों के लिए है। पहले चरण के जिले मानिकगंज, फेनी, नाओगांव, झेनाइदह, भोला, हबीगंज, रंगपुर और नेतरोकोना थे। दोनों चरणों को मिलाकर कार्यक्रम की भौगोलिक पहुंच बांग्लादेश के सभी 64 जिलों तक हो जाएगी।
पात्रता से युवा व्यक्ति को आवेदन करने का अवसर मिलता है। वित्तपोषण मूल्यांकन और चयन प्रक्रिया के बाद ही दिया जाएगा, इसलिए आवेदकों को फॉर्म जमा करने और सहायता हासिल करने के बीच का अंतर समझना चाहिए। Tk20 लाख की राशि अधिकतम संयुक्त सहायता है, हर आवेदक को मिलने वाला तय भुगतान नहीं।
ऋण और अनुदान का मेल
चुने गए उद्यमी को Tk10 लाख तक का ऋण, यानी Tk1 मिलियन, और इतनी ही राशि का अनुदान मिल सकता है। अधिकतम स्तर पर कुल सहायता Tk20 लाख या Tk2 मिलियन होगी। इस पैकेज का आधा हिस्सा उधार की राशि और आधा अनुदान होगा।
वित्तपोषण की राशि चुने गए उद्यमी की वास्तविक कारोबारी जरूरतों और प्रस्तावित खर्च योजना के आधार पर तय होगी। स्वीकृत ऋण और अनुदान उद्यमी के बैंक खाते में एक ही भुगतान के रूप में साथ जमा किए जाएंगे। नकद भुगतान नहीं किया जाएगा।
ऋण को सहमत शर्तों के अनुसार चुकाना होता है। अनुदान वित्तीय सहायता है, जिसे आम तौर पर लौटाना नहीं पड़ता, बशर्ते उसकी शर्तों का पालन किया जाए। कारोबार शुरू करने वाले युवा के लिए यह अंतर अहम है: पूरा पैकेज उद्यम को सहारा दे सकता है, जबकि शुरुआत में चुकौती की जिम्मेदारी ऋण वाले हिस्से पर होगी।
यदि उद्यमी समय पर ऋण नहीं चुकाता या किसी भी चरण में ऋण के दुरुपयोग की पुष्टि होती है, तो वितरित अनुदान के बराबर राशि को ऋण में बदल दिया जाएगा। मौजूदा कानून के तहत यह राशि सरकार की बकाया रकम के रूप में वसूल की जा सकेगी।
बांग्लादेश बैंक का कहना है कि ऋण और अनुदान एक ही भुगतान में साथ जारी किए जाएंगे। अनुदान की राशि वाणिज्यिक बैंकों के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंड से आएगी। इन फंडों के लिए कंपनियां सामाजिक और सामुदायिक उद्देश्यों हेतु बजट अलग रखती हैं।
ऋण वाले हिस्से को बिना जमानत के उपलब्ध कराने की बात भी कही गई है। वित्तपोषण के नियम जमानत लिए बिना ऋण देने की अनुमति देते हैं। जमानत ऐसी संपत्ति होती है, जिसे कर्जदार के चुकौती में विफल रहने पर ऋणदाता अपने कब्जे में ले सकता है। आवेदकों को इस व्यवस्था से जुड़ी शर्तों सहित ऋण की लिखित शर्तें बैंक से लेनी चाहिए।
यहां वर्णित आवेदन संबंधी जानकारी में ब्याज दर, चुकौती का कार्यक्रम, विस्तृत दस्तावेज़ सूची, कार्यक्रम का कुल बजट, पुरस्कारों की संख्या या भुगतान की तारीख घोषित नहीं की गई है। संभावित कारोबारी मालिक के लिए लागत का हिसाब लगाने और मांगी जाने वाली वित्तीय सहायता तय करने में ये जानकारियां अहम हैं।
फॉर्म कहां से लें और कहां जमा करें
आवेदन फॉर्म बांग्लादेश बैंक की वेबसाइट, उसके SME पोर्टल और अनुसूचित बैंकों की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। SME का अर्थ लघु और मध्यम उद्यम है। आवेदकों को निर्धारित फॉर्म का सही ढंग से उपयोग और भरकर 30 नवंबर तक संबंधित उपजिले की बैंक शाखा में जमा करना होगा।
अनुसूचित बैंक वह बैंक होता है जिसे केंद्रीय बैंक के मान्य बैंकिंग ढांचे में शामिल किया गया हो। बांग्लादेश बैंक के प्रवक्ता आरिफ हुसैन खान ने कहा है कि उद्यमी किसी भी वाणिज्यिक बैंक के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन निर्देशों के अनुसार, फॉर्म आवेदक के अपने उपजिले में स्थित अनुसूचित बैंक की शाखा में जमा करना होगा।
आवेदकों के लिए प्रक्रिया सीधी है: फॉर्म लें, कार्यक्रम की पात्रता शर्तें जांचें, जरूरी जानकारी भरें और पात्र स्थानीय शाखा में जमा करें। निर्देशों में फॉर्म डाउनलोड करने और फिर उसे शाखा में जमा करने की बात है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से फॉर्म जमा करना प्रक्रिया का अहम हिस्सा है।
बांग्लादेश बैंक ने 13 सितंबर को SME और विशेष कार्यक्रम विभाग के परिपत्र संख्या 05 के जरिए कार्यक्रम की नीति जारी की थी। कार्यक्रम को नियंत्रित करने वाले औपचारिक नियमों के लिए आवेदक केंद्रीय बैंक की वेबसाइट या SME पोर्टल पर यह नीति देख सकते हैं।
उद्यमियों का चयन कैसे होगा
बांग्लादेश बैंक के प्रवक्ता आरिफ हुसैन खान ने बताया है कि बैंकरों और अलग-अलग विषयों का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों की समिति आवेदनों की जांच करेगी। समिति की सिफारिशों के आधार पर उद्यमियों का चयन और वित्तपोषण होगा।
समिति में बैंकिंग का ज्ञान और बैंकिंग क्षेत्र से बाहर का अनुभव, दोनों शामिल होंगे। बैंकर ऋण से जुड़े पहलुओं का आकलन करेंगे, जबकि विशेषज्ञ प्रस्तावित व्यवसाय से संबंधित जानकारी दे सकते हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा में यह समीक्षा आवेदन और वित्तपोषण के फैसले के बीच होगी।
कार्यक्रम का लाभ पाने के लिए किसी भी चरण में पैरवी करने पर आवेदक अपात्र हो जाएगा और उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। गलत जानकारी देने या किसी दूसरे व्यक्ति के विचार को अपना बताने पर किसी भी चरण में आवेदन रद्द हो सकता है और आवेदक को काली सूची में डाला जा सकता है।
पहले चरण के आठ जिले समीक्षा के दौर में पहुंच चुके हैं। वहां आवेदन 15 अक्टूबर को बंद हुए थे और जांच तथा चयन जारी है, जबकि नवंबर के बड़े चरण में अन्य जिलों में आवेदन लिए जा रहे हैं। इस तरह विस्तार के दौरान दो गतिविधियां साथ चल रही हैं: पहले जिलों में आवेदनों का मूल्यांकन और बाकी जिलों में आवेदन स्वीकार करना।
पहले चरण के 18,444 आवेदनों से क्या पता चलता है
पहले चरण में सबसे अधिक 5,351 आवेदन नेतरोकोना से आए। रंगपुर 2,745 आवेदनों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, इसके बाद नाओगांव से 2,456 और झेनाइदह से 2,191 आवेदन मिले। जिलों के ये आंकड़े बांग्लादेश बैंक के बताए कुल 18,444 आवेदनों से मेल खाते हैं।
जिलावार पूरा ब्योरा दिखाता है कि शुरुआती क्षेत्रों में भागीदारी किस तरह अलग-अलग रही:
- मानिकगंज: 1,343 आवेदन।
- फेनी: 1,261 आवेदन।
- नाओगांव: 2,456 आवेदन।
- झेनाइदह: 2,191 आवेदन।
- भोला: 1,545 आवेदन।
- हबीगंज: 1,552 आवेदन।
- रंगपुर: 2,745 आवेदन।
- नेतरोकोना: 5,351 आवेदन।
पहले चरण के कुल आवेदनों में नेतरोकोना की हिस्सेदारी लगभग 29% थी। यह अनुपात 18,444 में से 5,351 आवेदनों के आधार पर निकाला गया है। नेतरोकोना में आए आवेदनों की संख्या फेनी के 1,261 आवेदनों से करीब 4.2 गुना थी, जो किसी जिले का सबसे कम आंकड़ा है। नेतरोकोना और रंगपुर से मिलाकर 8,096 आवेदन आए, यानी पहले चरण के करीब 44%।
शुरुआती चरण के 64 उपजिलों में औसतन करीब 288 आवेदन प्रति उपजिला आए। जिलों के बीच इस अंतर का अर्थ है कि उम्मीदवारों के मूल्यांकन के दौरान समितियों के सामने आवेदनों की संख्या अलग-अलग होगी। प्रकाशित आंकड़े जमा किए गए आवेदनों के हैं; चयनित लाभार्थियों के नाम जारी समीक्षा प्रक्रिया के बाद सामने आएंगे।
कार्यक्रम के विस्तार की अहम तारीखें
UDYOG नीति जारी होने से शुरू हुआ, फिर पहले चरण में आवेदन लिए गए और इसके बाद बाकी बांग्लादेश में इसका विस्तार किया गया। इस क्रम से आवेदक समझ सकते हैं कि उनके जिले में कौन-सा चरण लागू है:
- 13 सितंबर, 2026: बांग्लादेश बैंक ने SME और विशेष कार्यक्रम विभाग के परिपत्र संख्या 05 के जरिए कार्यक्रम की नीति जारी की।
- 16 सितंबर, 2026: शुरुआती आठ जिलों के 64 उपजिलों में आवेदन शुरू हुए।
- 15 अक्टूबर, 2026: पहले चरण की आवेदन अवधि समाप्त हुई; कुल 18,444 आवेदन जमा हुए।
- 1 नवंबर, 2026: बाकी 56 जिलों के सभी उपजिलों में आवेदन शुरू हुए।
- 30 नवंबर, 2026: इन 56 जिलों के लिए आवेदन की अवधि समाप्त होगी।
नवंबर का विस्तार पहले चरण की तुलना में सात गुना अधिक जिलों को कवर करता है: आठ के मुकाबले 56। ये 56 जिले बांग्लादेश के कुल 64 जिलों का 87.5% हैं। शुरुआती क्षेत्रों से बाहर रहने वाले युवाओं को इस विस्तार से कार्यक्रम में स्थानीय स्तर पर आवेदन का रास्ता मिला है; उन्हें पहले आठ जिलों में आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।
कार्यक्रम से स्थानीय स्तर पर क्या बदल सकता है
बांग्लादेश बैंक वित्तीय सहायता को उपजिला स्तर पर संभावित उद्यमियों की तलाश से जोड़ रहा है। इसलिए कार्यक्रम का दायरा केवल ऋण बांटने तक सीमित नहीं है: इसमें उम्मीदवारों की पहचान, उनके प्रस्तावों की समीक्षा और लौटाई जाने वाली तथा अनुदान राशि के मिश्रण की व्यवस्था शामिल है।
चुने गए उद्यमियों को वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण, अनुभवी मार्गदर्शकों से निरंतर सलाह, कारोबार का पंजीकरण और व्यावसायिक योजनाएं तैयार करने में मदद तथा बाजारों से जुड़ने के अवसर भी मिलेंगे।
अधिकतम पैकेज पाने वाले युवा उद्यमी को अपने कारोबार के लिए Tk20 लाख तक उपलब्ध होंगे, जबकि शुरुआत में उस पर Tk10 लाख के ऋण की जिम्मेदारी होगी। शर्तों का पालन करने पर अनुदान का हिस्सा उतनी ही कुल वित्तीय सहायता जुटाने के लिए जरूरी उधार की राशि कम करता है। एकमुश्त संयुक्त भुगतान से कारोबार के विकास के उसी चरण में दोनों हिस्से उपलब्ध हो जाएंगे।
रोजगार पैदा करना कार्यक्रम का घोषित लक्ष्य है। इसके व्यावहारिक नतीजे इस बात पर निर्भर करेंगे कि किन व्यवसायों का चयन होता है, वित्तपोषण का उपयोग कैसे किया जाता है और क्या वे कारोबार अपना संचालन जारी रखकर कर्मचारियों को नियुक्त कर पाते हैं। फिलहाल तात्कालिक कदम स्पष्ट हैं: 56 जिलों के पात्र युवाओं के पास आवेदन जमा करने के लिए 30 नवंबर तक का समय है, जबकि समितियां पहले चरण के 18,444 आवेदनों की समीक्षा जारी रखे हुए हैं।
मुख्य बातें
- बाकी 56 जिलों में UDYOG के लिए आवेदन 1 नवंबर से 30 नवंबर, 2026 तक किए जा सकते हैं।
- आवेदन की अंतिम तारीख को आवेदक की उम्र 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और वह संबंधित उपजिले का स्थायी निवासी होना चाहिए। उसके पास कारोबारी पहल, विचार या यथार्थवादी योजना होनी चाहिए। पहले कारोबारी ऋण ले चुके लोग, ऋण चूककर्ता और सरकारी, अर्ध-सरकारी या स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी पात्र नहीं हैं।
- चुने गए उद्यमियों को कारोबारी जरूरतों और प्रस्तावित खर्च के आधार पर Tk10 लाख तक का ऋण और इतनी ही राशि का अनुदान मिल सकता है, यानी कुल Tk20 लाख तक।
- ऋण और अनुदान उद्यमी के बैंक खाते में एक ही बार में साथ जमा किए जाएंगे, नकद नहीं। अनुदान का हिस्सा वाणिज्यिक बैंकों के CSR फंड से आएगा।
- बिना जमानत ऋण देने की अनुमति है। समय पर चुकौती न करने या दुरुपयोग साबित होने पर अनुदान के बराबर राशि ऋण में बदली जाएगी और सरकार की बकाया रकम के रूप में वसूली जा सकेगी।
- भरे हुए फॉर्म आवेदक के उपजिले में स्थित अनुसूचित बैंक की शाखा में जमा करने होंगे।
- पहले चरण में आठ जिलों के 64 उपजिलों से 18,444 आवेदन आए। जांच और चयन जारी है।






