आवेदन के लिए छह महीने, राज्य और कंपनियां साझा करेंगी जिम्मेदारी
दक्षिण कोरिया ने 8 अक्टूबर, 2026 को ऐसी मुआवज़ा व्यवस्था के लिए आवेदन शुरू किए, जिसके तहत ह्यूमिडिफायर कीटाणुनाशकों के पीड़ित अलग से दीवानी मुकदमा दायर किए बिना हर्जाने का दावा कर सकते हैं। आवेदन की अवधि 7 अप्रैल, 2027 को समाप्त होगी। सरकार ने प्रस्तावित 2027 के बजट में अपने योगदान के लिए 244.7 अरब वॉन शामिल किए हैं, लेकिन आवेदन शुरू होने तक व्यक्तिगत मुआवज़े के मानदंड और प्रत्येक कंपनी को कितनी राशि देनी होगी, यह तय नहीं हुआ था।
विषय-सूची
- आवेदन के लिए छह महीने, राज्य और कंपनियां साझा करेंगी जिम्मेदारी
- राहत के मुआवज़ा बनने से क्या बदलता है?
- किन नुकसानों का मुआवज़ा मिल सकता है?
- पीड़ित और परिवार कैसे आवेदन कर सकते हैं
- नियम पूरे होने से पहले आवेदन शुरू
- धन देने का वादा और कंपनी विवादों का जोखिम
- पीड़ित चाहते हैं कि फैसलों में उनकी आवाज़ हो
- घरेलू उत्पाद से राष्ट्रीय त्रासदी तक
- मुआवज़े में बाद में सामने आने वाली बीमारियों का हिसाब क्यों जरूरी है
- मुख्य बातें
यह बदलाव 2011 में स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा इस त्रासदी की पहचान किए जाने के 15 साल बाद आया है। ह्यूमिडिफायर कीटाणुनाशकों के पीड़ितों के राहत और सहायता संबंधी विशेष अधिनियम में संशोधन के तहत प्रशासनिक राहत कार्यक्रम अब राज्य और कारोबारों की साझा जिम्मेदारी पर आधारित हर्जाना व्यवस्था बन रहा है। प्रधानमंत्री के अधीन एक समिति दावों का आकलन करेगी और पात्रता तथा भुगतान राशि तय करेगी।
सरकारी नीति समन्वय कार्यालय ने 7 अक्टूबर को अपनी मुआवज़ा व्यवस्था की घोषणा में इसकी शुरुआत का ऐलान किया। अगले दिन, जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रालय ने सियोल के जोंगनो-गु स्थित कोयला संघ भवन में 15 निर्माताओं, विक्रेताओं और कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं के साथ क्रियान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौते में ऑक्सी रेकिट बेंकाइज़र, एसके केमिकल्स, एसके इनोवेशन, ऐक्यंग इंडस्ट्रियल और ई-मार्ट समेत कंपनियां शामिल हैं। उन्होंने मुआवज़े में अपना हिस्सा देने का वादा किया, जबकि मंत्रालय ने बजट प्रक्रिया के जरिये सरकारी धन जुटाने की प्रतिबद्धता जताई। पीड़ितों के लिए व्यावहारिक तौर पर इसका अर्थ है कि अलग से अदालत का मामला लड़े बिना हर्जाना पाने का रास्ता खुला है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि हर्जाने की गणना कैसे होगी और भुगतान कब मिलेगा।
राहत के मुआवज़ा बनने से क्या बदलता है?
पिछली व्यवस्था में मान्यता प्राप्त पीड़ितों को राहत लाभ दिए जाते थे, लेकिन उस सहायता से आगे हर्जाना पाने के लिए अलग से दीवानी मुकदमा करना पड़ सकता था। संशोधित ढांचे में राज्य को कारोबारों के साथ मुआवज़े के लिए जिम्मेदार पक्ष के रूप में शामिल किया गया है और दावों का आकलन सरकार द्वारा संचालित प्रक्रिया के तहत होगा।
यह अंतर इसलिए मायने रखता है क्योंकि हर्जाने में इलाज का खर्च, आय का नुकसान और पीड़ा के लिए मुआवज़ा जैसे कई तरह के नुकसान शामिल हो सकते हैं; यह केवल लगातार राहत देने तक सीमित नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हर आवेदन को समान राशि मिलेगी या सिर्फ आवेदन करने से मुआवज़े का अधिकार साबित हो जाएगा। समिति के निर्णय से पहले जांचकर्ता स्वास्थ्य को हुए नुकसान और आवेदक की काम करने की क्षमता में आई कमी का आकलन करेंगे।
सू-के पार्क और उनके सहयोगियों की सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अकादमिक समीक्षा में एक और अहम कानूनी नतीजे का उल्लेख है: आवेदक द्वारा स्वीकार किया गया मुआवज़ा निर्णय न्यायिक समझौते के समान प्रभाव रखता है। इसलिए इसे स्वीकार करने का कानूनी महत्व, प्रशासनिक लाभ मिलने से आगे तक जाता है।
समीक्षा के अनुसार, संशोधित अधिनियम में सीमावधि को जानकारी होने की तारीख से 10 साल तक बढ़ाया गया है; दीवानी कानून के तहत यह अवधि तीन साल है। आवेदन और पुनर्विचार की प्रक्रिया के दौरान यह अवधि निलंबित रहेगी। यह लंबी अवधि शुरुआती छह महीने की आवेदन अवधि से अलग है। समिति के निर्णय से असहमत आवेदक पुनर्विचार का अनुरोध कर सकते हैं, हालांकि शुरुआत की घोषणाओं में इस प्रक्रिया की पूरी समय-सारणी नहीं दी गई है।
किन नुकसानों का मुआवज़ा मिल सकता है?
सरकार का कहना है कि मुआवज़े में ह्यूमिडिफायर कीटाणुनाशकों से हुए स्वास्थ्य नुकसान के कारण पैदा हुए नुकसान शामिल होंगे। इनमें चिकित्सा खर्च, देखभाल, दिव्यांगता मुआवज़ा, शोकसंतप्त परिवारों के लिए मुआवज़ा, अंतिम संस्कार का खर्च, सांत्वना राशि और विलंबित भुगतान पर ब्याज शामिल हैं।
दिव्यांगता और शोकसंतप्त परिवारों के मुआवज़े में खोई हुई आय भी शामिल है। व्यावहारिक रूप से आकलन में उस आय पर विचार होगा जिसे व्यक्ति चोट या मृत्यु के कारण अब अर्जित नहीं कर सकता। इसलिए जिन लोगों के स्वास्थ्य नुकसान को पहले ही मान्यता मिल चुकी है, उनके लिए भी चिकित्सा प्रमाणों के साथ आय के रिकॉर्ड प्रासंगिक होंगे।
प्राप्तकर्ताओं को भुगतान के तरीके चुनने का विकल्प मिलेगा। वे भविष्य के इलाज के खर्च समेत पूरा मुआवज़ा एकमुश्त ले सकते हैं, या भविष्य के इलाज के खर्च को छोड़कर बाकी राशि पहले लेकर चिकित्सा संबंधी हिस्सा बाद में किस्तों में प्राप्त कर सकते हैं। आधिकारिक घोषणा में चिकित्सा खर्च के लिए एकमुश्त भुगतान या पहले प्रारंभिक राशि और उसके बाद लगातार भुगतान का विकल्प बताया गया है।
पहले से राहत लाभ पा रहे लोगों को नया मुआवज़ा मिलने तक ये लाभ जारी रहेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य दावों की जांच के दौरान आर्थिक सहायता में अंतराल रोकना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि नए आवेदकों को अंतरिम भुगतान मिलेगा या हर दावे का निपटारा किसी तय तारीख तक हो जाएगा।
पीड़ित और परिवार कैसे आवेदन कर सकते हैं
आवेदन के लिए फॉर्म और सहायक दस्तावेज़ ह्यूमिडिफायर कीटाणुनाशक मुआवज़ा विचार समिति को जमा करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन ह्यूमिडिफायर कीटाणुनाशक पीड़ितों के व्यापक सहायता पोर्टल www.healthrelief.or.kr के जरिये किए जा सकते हैं।
आवेदन सेजोंग के ओजिन-दोंग स्थित समिति सहायता कार्यालय या सियोल के उनप्यॉन्ग-गु स्थित बुलग्वांग-दोंग में कोरिया पर्यावरण उद्योग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के स्वागत कक्ष में व्यक्तिगत रूप से भी जमा किए जा सकते हैं। सेजोंग सहायता कार्यालय का कॉल सेंटर नंबर 1833-9085 है। सियोल स्टेशन के पास पीड़ितों के लिए बने संपर्क केंद्र में आवेदन संबंधी सलाह उपलब्ध है।
पिछले विशेष अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त लोगों के लिए प्रक्रिया सरल है। यदि वे पहले जमा किए गए दस्तावेज़ों के पुनः उपयोग की अनुमति देने वाली ऑनलाइन सहमति प्रक्रिया पूरी करते हैं, तो उन्हें मुआवज़े के लिए आवेदन कर चुका माना जाएगा। सरकार द्वारा बताई गई प्रक्रिया के तहत पुराने सिस्टम में मिली मान्यता से सहमति देने का चरण समाप्त नहीं होता।
पहले से मान्यता प्राप्त पीड़ित अतिरिक्त आय संबंधी जानकारी और चिकित्सा रिकॉर्ड भी जमा कर सकते हैं। ये दस्तावेज़ ऐसे नुकसान या बदलावों को साबित करने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें पहले के आवेदन में शामिल नहीं किया गया था। यह अंतर महत्वपूर्ण है: पुराने दस्तावेज़ों के पुनः उपयोग की अनुमति से कागजी कार्रवाई दोहराने की जरूरत घटती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि पुराने रिकॉर्ड में हर्जाने की गणना के लिए जरूरी सारी जानकारी मौजूद है।
नियम पूरे होने से पहले आवेदन शुरू
आवेदन शुरू होना, व्यक्तिगत मुआवज़ा निर्णयों की शुरुआत के समान नहीं है। व्यवस्था शुरू होते समय समिति की सदस्यता और मुआवज़े के विस्तृत मानदंड, दोनों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। सरकार की योजना अक्टूबर 2026 के दौरान समिति गठित करने और वर्ष के अंत से पहले विस्तृत मानदंड तथा दिशानिर्देश प्रकाशित करने की थी।
7 अक्टूबर की घोषणा में कहा गया कि समिति बनने के बाद जितनी जल्दी संभव हो, दावों की समीक्षा शुरू कर दी जाएगी। बाद की खबरों में अधिक स्पष्ट समय-सारणी दी गई: व्यक्तिगत समीक्षाएं 2027 में शुरू होंगी। पर्यावरण स्वास्थ्य नीति के लिए जिम्मेदार मंत्रालय के अधिकारी होंग क्यॉंग-जिन ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि विचार-विमर्श 2027 की पहली तिमाही में शुरू होगा।
इन बयानों में समय-सारणी की स्पष्टता अलग-अलग है। शुरुआती घोषणा में तेजी से आगे बढ़ने का इरादा जताया गया, जबकि बाद की समय-सारणी के अनुसार व्यक्तिगत समीक्षा जनवरी से मार्च 2027 के बीच शुरू होगी। इनमें से कोई भी किसी खास आवेदक के लिए भुगतान की सुनिश्चित तारीख नहीं बताता।
मंत्रालय की योजना है कि विस्तृत मानदंडों के आधार पर कुल मुआवज़े का अनुमान लगाया जाए और 2027 की पहली छमाही में अलग-अलग कंपनियों से योगदान मांगा जाए। इसी क्रम के चलते पूरा धन आवंटन तय होने से पहले आवेदन एकत्र किए जा रहे हैं। इससे आवेदकों को संभावित मुआवज़े की राशि का अंदाजा लगा पाने से पहले ही दस्तावेज़ जमा करने का फैसला करना पड़ता है।
धन देने का वादा और कंपनी विवादों का जोखिम
सरकार के प्रस्तावित 244.7 अरब वॉन के योगदान का प्रावधान बजट में है; यह मुआवज़े की कुल लागत का प्रकाशित अनुमान नहीं है। मंत्री किम सॉन्ग-ह्वान ने कहा कि सरकार नेशनल असेंबली में बजट पर विचार-विमर्श के दौरान धन सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी और जिम्मेदारी का दायरा बदलने पर अतिरिक्त धन जुटाएगी।
कंपनियों का योगदान अभी तय नहीं हुआ है। 8 अक्टूबर के समझौते के तहत, योगदान को लेकर मतभेदों को पहले एक परामर्श निकाय के जरिये सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। यह व्यवस्था कंपनियों को एक-दूसरे पर मुकदमा करने से नहीं रोकती। इसका उद्देश्य खर्च के बंटवारे को लेकर विवादों से पीड़ितों को मुआवज़ा मिलने में देरी रोकना है।
जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री किम ने नई व्यवस्था लागू करने में सरकार की मंशा बताते हुए कहा:
मुआवज़े की जिम्मेदारी उठाने वाले पक्ष के रूप में सरकार यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेगी कि प्रक्रिया तेजी और पारदर्शिता से आगे बढ़े।
धन संबंधी समझौते में मंत्रालय और कंपनियों ने कच्चे माल से लेकर उत्पाद के निपटान तक रसायनों की सुरक्षा का बेहतर प्रबंधन करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। इससे भुगतान व्यवस्था का संबंध रोकथाम से जुड़ता है, लेकिन यह समझौता अपने आप में इस बात की पुष्टि नहीं करता कि पूरा धन सुनिश्चित हो गया है या भविष्य में कंपनियों के विवाद खत्म हो गए हैं।
पीड़ित चाहते हैं कि फैसलों में उनकी आवाज़ हो
पीड़ितों के प्रतिनिधियों ने व्यवस्था लागू करने के क्रम पर सवाल उठाए हैं। उनकी चिंता केवल आवेदन कर पाने की नहीं, बल्कि इस बात की भी है कि अंतिम मानदंड और समिति की संरचना उनके नुकसान को निष्पक्ष रूप से दर्शाएगी या नहीं।
अंतरालीय फेफड़ा रोग से प्रभावित लोगों के शोकसंतप्त परिवारों और पीड़ित समूह की प्रतिनिधि किम मी-रान ने तर्क दिया कि मुआवज़े के मानदंड पूरे किए बिना बजट पेश करने से ऐसा लगा कि पीड़ितों को पहले से तय ढांचे में फिट किया जा रहा है। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि राज्य और कंपनियों की साझा जिम्मेदारी पीड़ितों के काम आएगी या दोनों जिम्मेदार पक्षों को अपना-अपना बोझ घटाने का मौका देगी।
ह्यूमिडिफायर कीटाणुनाशक त्रासदी के पीड़ितों के राष्ट्रीय गठबंधन के महासचिव किम ह्यून-सू ने ऐसी समिति को लेकर चिंता जताई जिसका नेतृत्व सरकार करेगी, जबकि सरकार स्वयं भी जिम्मेदार है। उन्होंने पीड़ित समूहों की सिफारिश पर नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग की।
मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि पीड़ित संगठनों ने सितंबर में समिति के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश की थी और उनके नाम सरकारी नीति समन्वय कार्यालय को भेज दिए गए हैं। अधिकारियों ने यह भी कहा कि मुआवज़े के मसौदा मानदंडों पर पीड़ितों से सलाह ली जाएगी। शुरुआत में घोषित जानकारी से यह स्पष्ट नहीं होता कि सुझाए गए उम्मीदवारों में से किन्हें नियुक्त किया जाएगा या पीड़ितों की भागीदारी का अंतिम फैसलों पर क्या असर होगा।
घरेलू उत्पाद से राष्ट्रीय त्रासदी तक
ह्यूमिडिफायर कीटाणुनाशक घरों में पानी की टंकियों में डाले जाते थे, जिससे हानिकारक रसायन घर के भीतर की हवा में फैलते और सांस के साथ शरीर में जाते थे। एसके द्वारा विकसित और बेचे गए उत्पाद 1994 में बाजार में आए। 2011 में अज्ञात कारणों से फेफड़ों को गंभीर नुकसान के मामलों की जांच के बाद यह स्वास्थ्य संकट सार्वजनिक रूप से सामने आया। इनमें शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के मामले भी शामिल थे।
पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए नागरिक केंद्र का अनुमान है कि करीब 89.4 लाख लोगों ने इन उत्पादों का इस्तेमाल किया, 9.5 लाख लोगों पर स्वास्थ्य संबंधी असर पड़ा और लगभग 20,000 लोगों की मौत हुई। ये संगठन के अनुमान हैं, स्वीकृत मुआवज़ा दावों की आधिकारिक संख्या नहीं। उसके अनुमान के मुताबिक, स्वास्थ्य प्रभाव झेलने वालों की संख्या कुल उपयोगकर्ताओं की अनुमानित संख्या का करीब 10.6% है; यह अनुपात 9.5 लाख को 89.4 लाख से भाग देकर निकाला गया है।
नई व्यवस्था की दिशा में बड़े कदम तीन दशक से अधिक समय में उठाए गए:
- 1994: ह्यूमिडिफायर कीटाणुनाशक उत्पाद बाजार में आए, जिससे घरों में कई वर्षों तक इनका संपर्क बना रहा।
- 2011: स्वास्थ्य जांच में गंभीर फेफड़ा क्षति से संबंध की पहचान हुई; अधिकारियों ने नवंबर में छह उत्पाद वापस मंगाने का आदेश दिया।
- 2017: एक विशेष अधिनियम ने पीड़ितों के लिए वैधानिक राहत व्यवस्था स्थापित की।
- दिसंबर 2023: सरकार की राहत समिति ने फेफड़ों के कैंसर से मृत छह लोगों को पीड़ित के रूप में मान्यता दी।
- जून 2024: अकादमिक समीक्षा के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमिडिफायर कीटाणुनाशक मामलों में सरकारी जिम्मेदारी को मान्यता दी।
- 12 मार्च, 2026: विशेष अधिनियम में व्यापक संशोधन किया गया।
- 8 अक्टूबर, 2026: संशोधित व्यवस्था लागू हुई, आवेदन शुरू हुए और सरकार ने 15 कंपनियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- 7 अप्रैल, 2027: आवेदन की शुरुआती अवधि समाप्त होगी।
कुछ खबरों में 8 अक्टूबर को संशोधित अधिनियम के लागू होने की तारीख बताया गया है। सरकारी घोषणा में इसे क्रियान्वयन की तारीख कहा गया है, जबकि अकादमिक समीक्षा में व्यापक संशोधन की तारीख 12 मार्च, 2026 दी गई है। यह अंतर कानूनी संशोधन और नई मुआवज़ा प्रक्रिया की शुरुआत को अलग-अलग दर्शाता है।
मुआवज़े में बाद में सामने आने वाली बीमारियों का हिसाब क्यों जरूरी है
अकादमिक समीक्षा बताती है कि पहचाने गए नुकसान का दायरा उस गंभीर फेफड़ा क्षति से आगे बढ़ा है, जिसने सबसे पहले इस त्रासदी को उजागर किया था। समीक्षा में ऐसे साक्ष्यों का सार दिया गया है जो संपर्क को अस्थमा और अन्य सांस संबंधी बीमारियों, फेफड़ों के कैंसर, तपेदिक, त्वचा और आंखों की समस्याओं तथा गर्भस्थ शिशु की मृत्यु से जोड़ते हैं।
पूरी आबादी में किसी संबंध के साक्ष्य से यह अपने आप साबित नहीं होता कि किसी खास व्यक्ति की बीमारी का कारण वही संपर्क था। अलग-अलग परिवारों ने अलग मात्रा में अलग उत्पादों का इस्तेमाल किया और संपर्क के काफी समय बाद बीमारी सामने आ सकती है। समीक्षा के अनुसार, कानून में पहले हुए संशोधनों ने ऐसी स्थिति में कारण-संबंध की धारणा का प्रावधान किया था, जब संपर्क हुआ हो, उसके बाद बीमारी सामने आई हो और महामारी-विज्ञान संबंधी जुड़ाव मौजूद हो। यह धारणा तब तक लागू रहती है, जब तक कंपनी किसी दूसरे कारण का प्रमाण देकर इसका खंडन न करे।
लेखक देर से सामने आने वाली बीमारियों, दूसरे अंगों पर प्रभाव, भ्रूण-विषाक्तता, कैंसर के जोखिम और विकास की अवस्था में संपर्क झेलने वाले लोगों के वयस्क होने पर स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों पर और शोध की जरूरत बताते हैं। उनके आकलन को उन बीमारियों की सूची नहीं मानना चाहिए जो मुआवज़े के लिए अपने आप पात्र हों। बीमारी की मान्यता और व्यक्तिगत दावों के लिए संबंधित वैधानिक आकलन अब भी जरूरी है।
समीक्षा के अनुसार, यदि बाद में कारण-संबंध की पहचान होती है या शुरुआती आवेदन अवधि के बाद संबंधित बीमारी विकसित होती है, तो अतिरिक्त आवेदन की अनुमति दी जा सकती है। इसमें स्वास्थ्य निगरानी, इलाज में सहायता, पुनर्वास, शिक्षा और चिकित्सा अवकाश के प्रावधानों का भी उल्लेख है। जिन लोगों की बीमारी को अभी मान्यता नहीं मिली है, उनके लिए बाद के दावों से जुड़े नियम अहम रहेंगे।
इसलिए असली कसौटी केवल शुरुआती आवेदनों पर कार्रवाई करना नहीं है। नई व्यवस्था को मुआवज़े की राशि उपलब्ध करानी होगी, आवेदकों को समझ में आने वाले फैसले देने होंगे और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें बदलने पर लोगों को सहायता जारी रखनी होगी। शुरुआत के समय आवेदन की समय-सीमा, मानदंड और कंपनी योगदान के बारे में जानकारी, व्यक्तिगत भुगतान की तारीख या राशि से ज्यादा स्पष्ट थी।
मुख्य बातें
- आवेदन 8 अक्टूबर, 2026 से 7 अप्रैल, 2027 तक किए जा सकते हैं।
- पीड़ित अलग से हर्जाने का मुकदमा दायर किए बिना सरकारी समिति के जरिये मुआवज़ा मांग सकते हैं।
- राज्य और कारोबार साझा जिम्मेदारी निभाएंगे; 15 कंपनियों ने क्रियान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- प्रस्तावित 2027 बजट में सरकार के 244.7 अरब वॉन के योगदान का प्रावधान है; यह बजट पर विचार-विमर्श के अधीन है।
- शुरुआत के समय मुआवज़े के विस्तृत मानदंड लंबित थे; व्यक्तिगत समीक्षाएं 2027 की पहली तिमाही में शुरू होने की उम्मीद है।
- पहले से राहत पाने वाले लोगों को मुआवज़ा मिलने तक लाभ जारी रहेंगे।
- पहले से मान्यता प्राप्त पीड़ित अपने दस्तावेज़ों के पुनः उपयोग के लिए ऑनलाइन सहमति देकर आवेदन कर सकते हैं।
- कंपनियों से योगदान 2027 की पहली छमाही में मांगे जाने की योजना है; व्यक्तिगत भुगतान की तारीखें घोषित नहीं हुई हैं।






